महिला कल्याण विभाग द्वारा जन जागरूकता चौपाल कार्यक्रम का आयोजन

शाहजहांपुर ,महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन शक्ति 5.0 कार्ययोजना के अनुसार शुक्रवार को शाहजहांपुर जनपद में जिलाधिकारी व जिला प्रोबेशन अधिकारी गौरव मिश्रा के दिशा निर्देशानुसार मिशन शक्ति के तहत घरेलू हिंसा/दहेज उन्नमूलन थीम पर जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत सतवां खुर्द के पंचायत भवन में जन जागरूकता चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें महिला कल्याण विभाग से अमृता दीक्षित जिला मिशन कोऑर्डिनेटर द्वारा घरेलू हिंसा 2005, दहेज उन्नमूलन के विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि महिलाओं पर घरेलू हिंसा होती है तो पीड़ित महिला 60 दिनों के भीतर तत्काल उपचार प्राप्त कर सकती है। पीड़ित महिलाएँ इस अधिनियम के तहत किसी भी पुरुष अपराधी के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकती हैं, जो उसके साथ घरेलू संबंध में है यहां तक कि वे महिलाएं जो बहनें, विधवाएं, माताएं, एकल महिलाएं हैं या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही हैं, प्रस्तावित कानून के तहत कानूनी संरक्षण की हकदार हैं। साथ ही बताया गया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार, विवाह के संबंध में दुल्हन या दूल्हे या उनके रिश्तेदारों से सीधे या परोक्ष रूप से दहेज मांगना एक दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए छह महीने से लेकर दो साल तक का कारावास और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है ।दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए शिक्षा और जागरूकता फैलाना, कड़े कानून बनाना और उन्हें सख्ती से लागू करना, बेटियों को सशक्त बनाना, और सामाजिक मानसिकता को बदलना आवश्यक है। इसमें बेटियों को अच्छी शिक्षा और करियर के अवसर देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। केसवर्कर दिवाकर मिश्रा द्वारा शासन से संचालित विभागीय योजनाओं जैसे -मु0 कन्या सुमंगला योजना, मु0 बाल सेवा योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना पर विस्तृत जानकारी दी,साथ ही वन स्टॉप सेंटर के बारे में व टोल फ्री नंबर के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जिला मिशन कोऑर्डिनेटर अमृता दीक्षित, प्रधान अनिल वर्मा, केसवर्कर दिवाकर मिश्रा, पंचायत सहायक दीपक दीक्षित, आंगनवाड़ी ,सहायिका महिलाएं एवं बालिकाएं उपस्थिति रहे।
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